स्नैपडील फाउंडर कुणाल बहल, रोहित बंसल को दिल्ली हाईकोर्ट का समन; नकली प्रोडक्ट मामले में अवमानना का आरोप

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल और रोहित बंसल को 9 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। दोनों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप है। कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनीलीवर (एचयूएल) ने स्नैपडील के खिलाफ केस किया था। एचयूएल का आरोप था कि स्नैपडील पर उसके ब्रांड इंदुलेखा हेयर ऑइल और हेयर क्लींजर के नाम से नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्नैपडील को आदेश दिया था कि 48 घंटे में नकली प्रोडक्ट की लिस्टिंग हटा ली जाए। स्नैपडील ने लिस्टिंग हटा दी थी, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी विक्रेताओं ने फिर से ऐसे प्रोडक्ट स्नैपडील पर लिस्ट कर दिए। इसके बाद एचयूएल ने स्नैपडील के फाउंडर पर कोर्ट की अवमानना का केस कर दिया था।


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने कुणाल बहल और रोहित बंसल को समन 4 दिसंबर को जारी किया था। यह मामला मंगलवार को तब सामने आया जब स्नैपडील के वकीलों ने बहल और बंसल को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की अपील दायर की। इस अपील पर 7 जनवरी को सुनवाई हो सकती है।


हम खुद उत्पाद नहीं बेचते: स्नैपडील


स्नैपडील की दलील थी कि वेबसाइट एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। कंपनी खुद उत्पाद नहीं बेचती। लेकिन एचयूएल के वकील ने कहा था कि स्नैपडील विक्रेताओं को संसाधन उपलब्ध करवाती है, प्रचार करती है और प्रोडक्ट की लिस्टिंग को संभालती है। इसलिए, वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।


स्नैपडील के फाउंडर के खिलाफ 5 महीने पहले फ्रॉड का केस भी दर्ज हुआ था
कुणाल बहल और रोहित बंसल के खिलाफ जुलाई में राजस्थान के कोटा शहर में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने स्नैपडील पर वुडलैंड कंपनी की बेल्ट और वॉलेट (पर्स) ऑर्डर किए थे, लेकिन कंपनी ने फर्जी प्रोडक्ट भेज दिए।